सुल्तानपुर। सुल्तानपुर बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने पूर्व में जारी चुनाव अधिसूचना को निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही 29 जुलाई को प्रस्तावित मतदान भी टल गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब तक पूरी की गई चुनावी प्रक्रिया निरर्थक हो गई है।
महिला अधिवक्ताओं के लिए आरक्षण के बाद ही होंगे चुनाव
हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि बार एसोसिएशन के चुनाव से पहले महिला अधिवक्ताओं के लिए पद आरक्षित किए जाएं। साथ ही उनकी संख्या के आधार पर आरक्षण तय करने की प्रक्रिया पूरी की जाए। इसके बाद ही नई चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकेगी।
फिर से जारी होगी नई चुनाव अधिसूचना
कोर्ट के आदेश के बाद अब बार एसोसिएशन को नई चुनाव अधिसूचना जारी करनी होगी। नई अधिसूचना के अनुसार ही नामांकन से लेकर मतदान तक की पूरी प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी।
7 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
मामले में हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 7 अगस्त की तारीख तय की है। विस्तृत जानकारी कोर्ट के आदेश की प्रति वेबसाइट पर अपलोड होने के बाद सामने आएगी।
प्रत्याशियों में बढ़ी हलचल
हाईकोर्ट के फैसले की जानकारी मिलते ही चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों और अधिवक्ताओं के बीच हलचल तेज हो गई। अब सभी की नजर नई अधिसूचना और कोर्ट के अगले आदेश पर टिकी है।