योगी सरकार का कर्मचारियों को दिवाली तोहफा, 30 दिन के बोनस को मंजूरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दीपावली के अवसर पर राज्य कर्मचारियों को बोनस देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पात्र कर्मचारियों को 30 दिन का तदर्थ बोनस देने की स्वीकृति दे दी है। शासनादेश जारी होने के बाद प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को इसका लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

मुख्य बातें

  • पात्र कर्मचारियों को 30 दिन का बोनस, अधिकतम राशि 6,908 रुपये
  • दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी मिलेगा अधिकतम 1,184 रुपये बोनस
  • बोनस का 75 प्रतिशत पीएफ में और 25 प्रतिशत नकद दिया जाएगा

किन कर्मचारियों को मिलेगा बोनस?

सरकार के इस फैसले के दायरे में पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारी आएंगे। इसके अलावा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और सरकारी विभागों के पात्र कर्मचारियों को भी बोनस दिया जाएगा। वेतन मैट्रिक्स के लेवल-8 तक के अराजपत्रित कर्मचारी इसके पात्र होंगे। इसके लिए 31 मार्च 2026 तक लगातार एक साल की सेवा पूरी करना जरूरी है।

अधिकतम 6,908 रुपये बोनस की गणना

शासनादेश के मुताबिक, बोनस की गणना के लिए अधिकतम मासिक वेतन 7,000 रुपये निर्धारित किया गया है। इसी आधार पर पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 6,908 रुपये मिलेंगे। वास्तविक भुगतान कर्मचारी की पात्रता और निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाएगा।

दैनिक वेतनभोगियों को भी मिलेगा लाभ

योगी सरकार ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी बोनस के दायरे में रखा है। छह दिन के कार्य सप्ताह वाले कार्यालयों में लगातार तीन साल काम करने और हर साल कम से कम 240 दिन की उपस्थिति जरूरी होगी। वहीं, पांच दिन के कार्य सप्ताह वाले कार्यालयों में प्रत्येक वर्ष कम से कम 206 दिन काम करने की शर्त रखी गई है। पात्र दैनिक वेतनभोगियों को अधिकतम 1,184 रुपये बोनस मिलेगा।

75 प्रतिशत पीएफ में, 25 प्रतिशत नकद

बोनस की कुल राशि का 75 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारी के भविष्य निधि (PF) खाते में जमा होगा, जबकि शेष 25 प्रतिशत नकद दिया जाएगा। जिन कर्मचारियों का पीएफ खाता नहीं है, उन्हें नियमानुसार एनएससी (NSC) या पीपीएफ (PPF) के माध्यम से राशि दी जाएगी। वहीं, 31 मार्च 2026 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके या 30 अप्रैल 2027 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पूरी बोनस राशि नकद मिलेगी।

इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा बोनस

वर्ष 2025-26 में विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई या आपराधिक मुकदमे में दोषी पाए गए कर्मचारियों को बोनस का लाभ नहीं मिलेगा। जिन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई या आपराधिक मामला लंबित है, उनका बोनस अंतिम निर्णय आने तक रोक दिया जाएगा। यदि कर्मचारी को मामले में दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो नियमानुसार बोनस का भुगतान किया जाएगा।

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